
2025 में ITR भरने की आख़िरी तारीख क्या है?
भारत में आकलन वर्ष (Assessment Year – AY) 2025-26 जो कि वित्तीय वर्ष (Financial Year – FY) 2024-25 से संबंधित है, के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को आधिकारिक रूप से 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है, उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है (जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारी, NRI, पेंशनर्स आदि)। हालांकि, जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 ही रहेगी।
आप ITR को ई-फाइल कैसे कर सकते हैं?
भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ई-फाइल करना अब ऑनलाइन पोर्टल की वजह से बहुत आसान है।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: ऑनलाइन ITR ई-फाइल करना (AY 2025–26)
1. ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें
- Form 16 (अगर आप सैलरीड हैं तो नियोक्ता से मिलेगा)
- Form 26AS / AIS / TIS (इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध – इसमें सभी कटे/भरे टैक्स की जानकारी होती है)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (PAN से लिंक और प्री वैलिडेटेड होना चाहिए)
- निवेश प्रमाण (LIC, ELSS, PPF, होम लोन, डोनेशन आदि यदि लागू हों)
- अन्य आय का विवरण (FD ब्याज, किराया, कैपिटल गेन आदि)
2. इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
- वेबसाइट खोलें: incometax.gov.in
- PAN (यूज़र आईडी), पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें।
- Aadhaar से लिंक मोबाइल पर OTP की ज़रूरत पड़ सकती है।
3. “e-File → Income Tax Returns → File Income Tax Return” चुनें
- Assessment Year (AY 2025-26 for FY 2024-25) चुनें।
- ऑनलाइन मोड चुनें (व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सुझाया गया)।
4. सही ITR फॉर्म चुनें
- ITR-1 (सहज) → वेतनभोगी, पेंशन, एक मकान, आय < ₹50 लाख।
- ITR-2 → वेतन + कई मकान, कैपिटल गेन, NRI।
- ITR-3 → बिज़नेस/प्रोफेशन की आय।
- ITR-4 (सुगरम) → अनुमानित बिज़नेस/प्रोफेशन (टर्नओवर ≤ ₹2 करोड़)।
(पोर्टल अक्सर आपके लिए सही फॉर्म ऑटोमैटिक चुन लेता है।)
5. विवरण भरें
- PAN और आधार से व्यक्तिगत जानकारी ऑटो-फिल होगी।
- आय का विवरण Form 26AS / AIS / Form 16 से खिंचकर आएगा।
- ज़रूरत हो तो एडिट करें (किराया, कैपिटल गेन, डिडक्शन आदि जोड़ें)।
- 80C, 80D, 80G जैसी छूट का दावा करें।
6. टैक्स कैलकुलेशन और प्रीव्यू
- सिस्टम खुद-ब-खुद टैक्स देय / रिफंड की गणना करेगा।
- सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।
7. टैक्स का भुगतान करें (यदि बाकी है)
- यदि अतिरिक्त टैक्स देना है, तो पोर्टल पर e-Pay Tax विकल्प से भुगतान करें।
- चालान (CIN नंबर) प्राप्त करें और रिटर्न में दर्ज करें।
8. ITR सबमिट और वेरीफाई करें
- Submit पर क्लिक करें।
- फिर 30 दिनों के भीतर e-verify करें, नहीं तो रिटर्न अमान्य हो जाएगा।
ई–वेरिफिकेशन विकल्प:
- आधार OTP (सबसे आसान)
- नेट बैंकिंग
- प्री-वैलिडेटेड बैंक खाता / डिमैट
- या फिर ITR-V साइन करके पोस्ट से CPC, बेंगलुरु भेजें
9. एक्नॉलेजमेंट
- सफल वेरिफिकेशन के बाद आपको ईमेल पर ITR-V एक्नॉलेजमेंट मिलेगा।
- बाद में जब CPC इसे प्रोसेस करेगा, तो आपको Section 143(1) के तहत इन्टिमेशन और रिफंड (यदि कोई है) मिलेगा।
आप ITR रिफंड की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
भारत में आप ITR रिफंड स्टेटस ऑनलाइन दो आधिकारिक तरीकों से जांच सकते हैं।
तरीका 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से
- वेबसाइट खोलें: incometax.gov.in
- PAN / Aadhaar और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर जाएं और e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns पर क्लिक करें।
- संबंधित Assessment Year (AY) चुनें।
- आपको अपने ITR का स्टेटस दिखेगा। अगर रिफंड बनता है, तो यह स्टेटस दिखाएगा (जैसे – “Processed with refund”, “Refund issued”, “Refund credited to bank” आदि)।
तरीका 2: TIN-NSDL रिफंड ट्रैकिंग वेबसाइट से
- जाएं: TIN-NSDL Refund Status
- अपना PAN और Assessment Year (AY) दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और Submit करें।
- साइट आपको रिफंड का स्टेटस बताएगी (जैसे – “Refund sent to bank”, “Refund returned”, “Refund adjusted against demand” आदि)।
निष्कर्ष
2025 में ITR फाइल करना अब पहले से कहीं आसान हो गया है क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकार ने गैर-ऑडिट मामलों के लिए आख़िरी तारीख 15 सितंबर 2025 और ऑडिट मामलों के लिए 31 अक्टूबर 2025 तय की है। इसलिए, टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे समय रहते सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और ITR ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें।समय पर ITR भरने से न केवल आप पेनल्टी और ब्याज से बचते हैं, बल्कि रिफंड का लाभ भी जल्दी मिल जाता है। साथ ही, यह आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल को मज़बूत करता है और लोन, वीज़ा या किसी भी प्रकार के वित्तीय आवेदन में सहूलियत प्रदान करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. 2025 में ITR भरने की आख़िरी तारीख क्या है?
उत्तर: गैर-ऑडिट मामलों (जैसे वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स, NRI आदि) के लिए ITR फाइल करने की आख़िरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। ऑडिट मामलों के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
2. अगर मैं आखिरी तारीख के बाद ITR फाइल करूं तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आप लेट फाइलिंग करते हैं तो आपको लेट फीस (₹1,000 या ₹5,000 तक) और ब्याज (Interest u/s 234A, 234B, 234C) देना पड़ सकता है। साथ ही, आपको कई टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे।
3. ITR ई-फाइल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
उत्तर: ITR ई-फाइल करने के लिए ये दस्तावेज़ चाहिए –
- Form 16
- Form 26AS / AIS / TIS
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (PAN से लिंक और प्री-वैलिडेटेड)
- निवेश प्रमाण (LIC, PPF, ELSS, होम लोन आदि)
- अन्य आय का विवरण (FD ब्याज, किराया, कैपिटल गेन आदि)
4. कौन-सा ITR फॉर्म मेरे लिए सही है?
- ITR-1 (सहज): सैलरीड व्यक्ति, एक मकान, आय < ₹50 लाख
- ITR-2: कई मकान, कैपिटल गेन, NRI
- ITR-3: बिज़नेस या प्रोफेशन से आय
- ITR-4 (सुगरम): अनुमानित बिज़नेस/प्रोफेशन (टर्नओवर ≤ ₹2 करोड़)
5. ITR का ई-वेरिफिकेशन कैसे करें?
- Aadhaar OTP (सबसे आसान तरीका)
- नेट बैंकिंग
- प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट / डिमैट अकाउंट
- ITR-V को साइन करके डाक से CPC, बेंगलुरु भेजना
6. ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप ITR रिफंड स्टेटस इन दो तरीकों से देख सकते हैं –
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल → लॉगिन करें → Filed Returns देखें
- TIN-NSDL वेबसाइट → PAN और Assessment Year भरें → स्टेटस देखें
7. समय पर ITR फाइल करना क्यों ज़रूरी है?
उत्तर: समय पर ITR फाइल करना कई कारणों से ज़रूरी है –
- पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए
- रिफंड जल्दी पाने के लिए
- वित्तीय प्रोफ़ाइल मजबूत करने के लिए
- लोन और वीज़ा जैसी प्रक्रियाओं में आसानी के लिए
